फसलों में नुकसान होने के कारण अनेक किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं इन किसान भाइयों के लिए केंद्र सरकार ने एक PMFBY योजना चलाई है जिसका नाम Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Fasal Insurance ; PMFBY हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य ; Target Of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Fasal Insurance ; PMFBY
- इसका प्राथमिक उद्देश्य फसलों को हुए नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना है
- इसी किसानों की आय की स्थिरता बनी रहेगी
- किसानों की आत्महत्या रुकेगी जो फसल खराब होने के कारण होती है
- किसान भाइयों को उत्पादन की जोखिम से बचाना
- इस योजना को जीएसटी से छूट भी दी गई है
कौन-कौन उठा सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ सभी किसान भाई उठा सकते हैं इस योजना में किसी प्रकार की रोक नहीं है
- इस योजना का लाभ स्वैच्छिक का आधार पर उठा सकते हैं
- PMFBY अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और किरायेदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।
- बटाईदार किसानों को संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे जैसे स्टांप लिख रखा है
PMFBY- इस क्षति का नहीं मिलेगा कवरेज
- युद्ध या परमाणु हमले की स्थिति में
- दुर्भाग्यपूर्ण घटना
- अन्य ऐसी जोखिम जो इसमें कवर नहीं है
क्या-क्या होगा इस बीमा में कवर
1.रबी व खरीफ की फसल
2.बोई गई फसल
3.अगर आपकी खड़ी फसल खराब हो गई है
4.फसल काटने से 14 दोनों तक होने वाला फसल नुकसान
5.किसी स्थानीय आपदा द्वारा फसल नुकसान
PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के लिए कैसे करें आवेदन:
- स्वयं के जिले के बैंक या कृषि कार्यालय में जाना होगा
- फसल बीमा आवेदन पत्र भरना होगा आपको
- आवेदन पत्र में अपनी फसल की भूमि की बीमा राशि की जानकारी देनी होगी
- इसके बाद किसान भाई आवेदन पत्र के साथ किस को अपने आधार कार्ड भूमि पट्टा एवम् अन्य दस्तावेज जमा करवाने होंगे
- अब आपको इस आवेदन पत्र को संबंधित बैंक या कृषि कार्यालय में जमा करना है
- इसके साथ ही आपको बीमा राशि भी अभी जमा करनी होगी
- इसी के साथ आपका फसल का बीमा हो चुका है
PMFBY फसल बीमा करने के लिए कितना शुल्क देना होगा: –
- रबी व खरीफ की फसल के लिए आपको बीमा राशि इसका 5% या जो दर चल रही है,इन दोनों में से जो भी काम हो।(वार्षिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक/बागवानी फसल)
- खरीफ की फसल के लिए इसमें सभी प्रकार की खरीफ की फसल शामिल है जिसे खाद्यान्न तिलहनी फैसले इसके लिए बीमा की राशि फसल का 2% या बीमा की जो दर चल रही है उन दोनों में से जो भी कम होगा वह देना होगा
- रवि की फसल के लिए तिलहनी फैसले शामिल है 1.5% या जो बीमा की दर चल रही है उन दोनों में से जो भी काम है वह देना होगा
PMFBY फसल नुकसान होने की स्थिति में कैसे दावा करें
- गवर्नमेंट द्वारा जो भी नामित एजेंसी हैं उनको सूचना देनी होगी
- दावे का मूल्यांकन व्यक्तिगत खेत की स्तर पर होगा
- इसके अलावा, किसान को फसल से संबंधित प्रश्नों के लिए हमारे समर्पित टोल-फ्री नंबर: 1800-103-5490 पर सीधे 72 घंटों के भीतर नुकसान की सूचना देनी होगी।
- इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर भी की सूचना दी जा सकती है
PMFBY नुकसान का आकलन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने समय सीमा
- 48 घंटे की भीतर मूल्यांकन कर्ता नियुक्त होगा
- कितना नुकसान हुआ है यह अगले 10 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी होगी
- रिपोर्ट तैयार होने के अगले 15 दिन के भीतर भीतर किसानों को मुआवजा मिल जाएगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए यहां पर क्लिक करें-https://pmfby.gov.in/
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